जम्मू-कश्मीर को दो महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जहूर अहमद भट और खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से यह याचिका लगाई है।याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू-कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, मामले में फैसला आने के 10 महीने बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त, 2023 को आया था।याचिका में कहा गया है कि यह संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसलिए कोर्ट केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश दे।