श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स एवं एएचटी राज. जयपुर के निर्देशानुसार राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय महिलाओं के प्रति गंभीर एवं संवदेनशील है. महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वयं की सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करने हेतु राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा दिनांक 05.10.2024 से 20.10.2024 तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत श्री राजेन्द्र कुमार मीणा (आई.पी.एस.) पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी के निर्देशन में श्री जसवीर मीणा अति पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सैल बूंदी के सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना देईखेड़ा एवं महिला थाना के निर्देशन मे सुरक्षा सखियों के माध्यम से राजकिय विधालय देईखेड़ा जिला बून्दी एव राजकिय कन्या महाविधालय बून्दी मे बालिकाओं को बाल अपराध पोक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों को गुड टच और बैड टच. साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटनाओं, और नशे के बारे में जागरूक, यातायात नियमों की जानकारी, तथा बच्चो को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचने के बारे में जानकारी, बाल विवाह के बारे में जागरूक किया गया। बालिकाओं को महिला शक्ति आत्मरक्षा एवं महिला संबंधी कानून एवं उनके कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक किया जाकर सुरक्षा सखियों द्वारा महिलाओं, बालिकाओं को जानकारी दी गई। छात्राओ को अपने निवासरत स्थल तथा सार्वजनिक स्थानो पर कार्य करते समय, बाजार में खरीददारी करते समय, स्कुल व कोचिंग जाते समय, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी की जाती है तथा आपके आस-पड़ोस, रिश्तेदार अथवा किसी परिजन द्वारा आपको गलत तरीके से छुआ जाता है तो उसको बिना डरे अपने माता पिता या अन्य किसी परिजन या स्वय द्वारा संबंधित थाने, पुलिस नियत्रंण कक्ष को बिना डरे तुरुन्त सुचित करे। जिससे आप अपना कार्य बिना डरे स्वतंत्र रुप से कर सके तथा छात्राओं को पोक्सो अधिनियम एवं अन्य कानूनी धाराओं के बारे में जानकारी दी जाकर उक्त अभियान के तहत जागरुक किया तथा समस्त छात्राओं व शिक्षिकाओं को गरिमा हेल्पलाईन नं. 1090 चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 तथा साईबर अपराध हेल्पलाईन नं. 1930 के बारे मे जागरुक किया गया । समस्त छात्र ध् छात्राओ को पुलिस नियंत्रण कक्ष जिला बून्दी के टेलीफोन नम्बर 0747 2443901, व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 8764862310 से अवगत कराते हुए, किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने हेतु समझाइस की गई।