महिला की हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी देवकरण उर्फ किशन (30) निवासी गांव धुलेट थाना कनवास क्षेत्र को आजीवन कारावास (उम्र कैद) की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने अपने दोस्त के साथ किराए के मकान में रहता था। आरोपी किसी महिला को कमरे पर लेकर आया। फिर उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को प्लास्टिक के कट्टे में बंधकर बरामदे में पटककर फरार हो गया।

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ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा

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कमरे में भांजे ने देखा था खून से सना कट्टा

विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया घटना 31 अक्टूबर 2019 को कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र की है। चुंगी नाका इलाके में कड़ी फौरी का ठेला लगाने वाले गोविंद नाम के व्यक्ति ने 1 नवंबर 2019 को पुलिस को सूचना दी थी। जिसमें बताया कि वो अम्बेडकर नगर बालापुरा इलाके में किराए से रहता है। तीन महीने से देवकरण भी उसके साथ रह रहा है। 31 अक्टूबर की सुबह 6 बजे कड़ी फौरी का ठेला लगाने घर से निकला था। देवकरण कमरे में सो रहा था। दोपहर में 15 साल के भांजे को नहाने व गुड़, इमली लेने के लिए कमरे पर भेजा। थोड़ी देर बाद भांजे ने आकर बताया कि बरामदे में एक कट्टा पड़ा है। जिसमें खून के निशान लगे हैं।

गोविंद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कट्टे की डोरी खोली। जिसमें एक महिला की लाश मिली। जिसका गला कपड़े से घोंटा हुआ था। सिर से खून आ रहा था। मौके पर FSL टीम ने सबूत जुटाए। पुलिस ने रेप व हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच की। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट 24 गवाह के बयान व 49 दस्तावेज पेश किए।