पूर्व राज परिवार के सदस्य एवं पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह की ओर से पूर्व में अपनी पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह एवं पुत्र अनिरुद्ध के खिलाफ उपखंड अधिकारी के यहां दिए गए भरण-पोषण के प्रार्थना-पत्र के बाद अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के यहां हुई। इसमें न्यायालय ने पूर्व मंत्री के बेटे अनिरुद्ध सिंह को उनकी देखभाल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही संपत्ति के मामले में एसडीएम कोर्ट के फैसले को यथावत रखा है।पूर्व मंत्री विश्वेन्द्र सिंह के अधिवक्ता महावीर प्रसाद ने बताया कि 20 जून 2024 को एसडीएम की ओर से दिए गए ऑर्डर में आंशिक संशोधन करते हुए भरतपुर जिला कलक्टर न्यायालय ने अनिरुद्ध सिंह को पाबंद किया है कि वह अपने पिता विश्वेन्द्र सिंह की बीमारी में औषधि एवं स्वास्थ्य जांच के साथ उनकी देखभाल करेंगे। साथ ही भरण-पोषण एवं निवास की व्यवस्था करने के साथ गाली-गलौच नहीं करेंगे। न्यायालय ने राय देते हुए कहा है कि परिवारीजन सद्भावनापूर्वक मृदु व्यवहार रखते हुए जीवन निर्वहन करेेंगे। आदेश में न्यायालय ने दान पत्र को निरस्त करने एवं पारिवारिक संपत्तियों के विवाद निस्तारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के आदेश को यथावत रखा है। न्यायायल ने अपील संख्या 4/2024 में यह निर्णय शुक्रवार को दिया।

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ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा

ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं