चलन निशक्तता वाले दिव्यांगजनों का जिनका चिकित्सा प्राधिकारी/चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निशक्तता वाले दिव्यांगजन मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामराज मीना ने बताया कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, मूल निवास, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ, काॅलेज जाने वाले दिव्यांगजनों (किसी भी आयु वर्ग के) लिए नियमित अध्‍ययनरत होने का प्रमाण पत्र/रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों (18 से 45 वर्ष) के लिए रोजगार का प्रमाण पत्र आवश्यक सभी स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ई मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in SJMS DSAP आईकन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर हैं। विभागीय दिशा-निर्देश के लिए विभागीय वेबसाईट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकरी के लिए जिला कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।