महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत की मुश्कलें बढ़ गई है। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि मामले में राज्यसभा सांसद राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। राउत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मेधा किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की शिकायत पर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल का आदेश दिया और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पिछले साल अदालत का रुख किया था। सोमैया ने राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 के तहत आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मालूम हो कि बीजेपी के पूर्व सांसद की पत्नी मेधा सोमैया ने आरोप लगाया था कि शिवसेना (उद्धव गुट) नेता ने उनके और उनके पति के खिलाफ मुंबई के करीब मीरा-भयंदर इलाके में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया।