नई दिल्ली। SC on Karnataka HC Judge कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद की गलत टिप्पणी के खिलाफ चल रही कार्यवाही आज बंद कर दी गई है। दरअसल, न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने हाल ही में मकान मालिक-किराएदार के एक केस में विवादस्पद टिप्पणी की थी। 

उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को "पाकिस्तान" कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। 

जजों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आगाह किया कि जजों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो महिलाओं के प्रति द्वेषपूर्ण और किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण हों। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से कहा कि "आप भारत के किसी भी हिस्से को "पाकिस्तान" नहीं कह सकते। यह देश की क्षेत्रीय अखंडता के बिल्कुल विपरीत है।" 

उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरू के एक खास इलाके को "पाकिस्तान" कहने पर की गई टिप्पणी पर चिंता व्यक्त की।

जज ने मांगी थी माफी

सुप्रीम कोर्ट ने आज वायरल वीडियो क्लिप पर हस्तक्षेप के बाद न्यायाधीश द्वारा खुली अदालत में मांगी गई माफी को स्वीकार करते हुए मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही न्यायाधीशों द्वारा संयम बरतने की आवश्यकता पर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं।