आरटीई अधिनियम ने दिलवाया हर बच्चें को शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 पर आयोजित हुई व्याख्यान माला
बूंदी। राजकीय कन्या महाविद्यालय में ‘अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में “शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009” पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। व्याख्यान माला की के अध्यक्षता प्राचार्य डॉ संदीप यादव ने की तथा एडवोकेट अभयदेव शर्मा मुख्य अतिथि रहे।
शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य डॉ संदीप यादव ने कहा कि शिक्षा एक दीपक के समान है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। एडवोकेट अभय देव शर्मा ने छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इतिहास व उद्देश्य से अवगत करवाते हुए कहा कि
आरटीई अधिनियम ने हर बच्चें को शिक्षा का अधिकार दिलवा कर शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार हैं जिससे हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकते हैं और सही गलत में भेद समझकर सही निर्णय ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हर बच्चे को शिक्षा की प्राप्ति होनी चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी मुस्कान गोदीका ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर छात्र छात्राओं सहित सभी संकाय सदस्य भी मौजूद रहे।