सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 9 सितंबर को इजराइल को हथियार देने पर रोक की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें याचिका में मांग की गई थी कि भारत की तरफ से इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई जाए।सुप्रीम कोर्ट ने विदेश नीति में हस्तक्षेप न करने का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि कई अंतरराष्ट्रीय नियम और संधियां हैं, जो वॉर क्राइम करने वाले देशों को हथियार सप्लाई करने से रोकती हैं।सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और 10 अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को पार्टी बनाया गया था। याचिका में वॉर क्राइम का हवाला दिया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 26 जनवरी को गाजा में हमले को लेकर इजराइल के खिलाफ कुछ नियम जारी करते हुए अस्थायी उपाय करने को कहा था। इन अस्थायी उपायों में फिलीस्तीनी लोगों पर इजराइल की तरफ से किए जा रहीं सभी हत्याओं और बर्बादी को रोकना भी शामिल था।इस फैसले के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इजराइल को हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराने के खिलाफ वॉर्निंग दी थी। संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि अगर इजराइल को हथियार मुहैया कराए जाएंगे तो इसे मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसे जनसंहार समेत अंतरराष्ट्रीय अपराधों में गिना जाएगा।