सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 09.09.2024 को आयेजित बैठक में राजस्व विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग एवं उपनिवेशन विभाग के मंत्रालयिक सवंर्ग के कर्मचारियों के तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे को यथावत रखा जायें यदि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदौन्नति में आरक्षित पदों को कम किये जाने अथवा छेड़छाड़ किये जाने का प्रयास किया जाता है तो राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ घोर विरोध करता है।
राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाने वाला पद है। राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम, 1956 के नियम 29 एवं अनुसूची-1 के अन्तर्गत तहसीलदार के पद को नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो / सदर मुंशरिम एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति से भरा जाता है। उक्त नियम के अन्तर्गत राजस्व विभाग, भू-प्रबन्ध विभाग एवं उपनिवेशन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की कैडर स्ट्रेन्थ के 25 प्रतिशत पदों के बराबर पद मंत्रालयिक संवर्ग की तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए आरक्षित है एवं शेष समस्त पद नायब तहसीलदारों एवं सदर कानूनगो / सदर मुशरिम (राजस्व सेवा परिषद से सम्बद्ध संवर्ग) के लिए आरक्षित है। इस प्रकार तहसीलदार पद की कुल स्वीकृत कैडर स्ट्रेन्थ का 20 प्रतिशत मंत्रालयिक सवंर्गद्वारा उपभोग किया जा रहा है एवं शेष 80 प्रतिशत नायब तहसीलदार, सदर कानूनगो / सदर मुंशरिम द्वारा उपभोग किया जा रहा है।