कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे अपराधों के लिए नया कानून लेकर आ रही है। बुधवार (28 अगस्त) को पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने बलात्कार को रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान के लिए नया बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल अगले हफ्ते विधानसभा में पेश किया जाएगा।कैबिनेट सदस्य और राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने कहा कि वह स्पीकर बिमान बंद्योपाध्याय से 2 सितंबर से विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध करेंगे। चट्टोपाध्याय ने कहा, नया बिल 3 सितंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि वह बलात्कार के लिए मौत की सजा को अनिवार्य बनाने के लिए राज्य में कानून में बदलाव करेंगी। अगले हफ्ते विधानसभा में संशोधन पारित हो जाएगा। बलात्कार के लिए केवल एक ही सजा होनी चाहिए- फांसी, फांसी, फांसी।ममता अपनी पार्टी के स्टूडेंट विंग के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। ममता ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस 31 अगस्त से एक आंदोलन शुरू करेगी ताकि बलात्कारियों को मौत की सजा देने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके।