सरकारी नौकरियों में थैलेसीमिया दिव्यांग को, दिव्यांग आरक्षण में शामिल करने के लिये भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला को पत्र लिख विषय से अवगत कराया।
पत्र में राकेश जैन ने बताया की थैलेसीमिया दिव्यांगों को एक महिने में तीन से चार बार रक्त चढाने की जरूरत होती है। इस तरह से जीवनयापन के लिये वह दुसरों पर निर्भर रहते है। निजी क्षेत्रों में नौकरी भी नहीं मिल पाती है।
दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार थैलेसीमिया दिव्यांगों को शिक्षा में तो आरक्षण दिया जा रहा है। परंतु सरकारी नौकरी में थैलेसीमिया दिव्यांग आरक्षण से वंचित है। जिस कारण थैलेसीमिया दिव्यांग शिक्षित है पर बेरोजगार है एवं बडी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर पा रहे है। थैलेसीमिया दिव्यांग को सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल जाये तो वह नौकरी पा कर अपना जीवनयापन सरलता से कर सकते है।तः दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 धारा 34 के तहत सरकारी नौकरी में अन्य दिव्यांगो के साथ थैलेसीमिया दिव्यांग को भी दिव्यांग आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिये।