अभियुक्ता श्रमति हजरी कंजर उक्त नाबालिग पीड़िता से नागपुर में वेश्यावृत्ति करवाती थी उक्त पीड़िता से वेश्यावृत्ति करवाते हुए पकड़े जाने पर पीड़िता को उसकी जैविक मां को सुपुर्द किया गया था जिसके बाद से हमें सूचना मिली है कि उक्त महिला नाबालिग पीड़िता से भी यहां पर भी वेश्यावृति करवा रही है उक्त इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना दबलाना ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया एवं बाद अनुसंधान मुलजिम श्रीमती हजरी कंजर पुत्री मुन्ना कर्मावत जाति कंजर निवासी शंकरपुरा थाना दबलाना जिला बूंदी राजस्थान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहा पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने

आज दिनांक 13.8.24 को पोक्सो क्रम संख्या 02 के न्यायाधीश श्री बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए मुलजिम श्रीमती हजरी कंजर पुत्री मुन्ना कर्मावत जाति कंजर निवासी शंकरपुरा थाना दबलाना जिला बूंदी राजस्थान को नाबालिक पीड़िता से वेश्यावृत्ति कराने का दोषी मानते हुए न्यायालय ने आरोपी मुलजिम श्रीमती हजरी कंजर पुत्री मुन्ना कर्मावत जाति कंजर निवासी शंकरपुर थाना दबलाना जिला बूंदी राजस्थान को दस वर्ष की कठोर कारावास की एवं 83,000 रुपए के जुर्माने  से दण्डित किया अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक श्री महावीर प्रसाद मेघवाल ने 14 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।