मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के तहत जिला प्रशासन ने मंगलवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर ने जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें। कोई भी संस्था प्रधान आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

1 से 12 तक सरकारी व प्राइवेट स्कूल में अवकाश

मौसम विभाग द्वारा कोटा जिले में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के तहत रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिसके बाद कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए 13 अगस्त का अवकाश घोषित किया है। अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा जबकि टीचर एवं अन्य स्टाफ यथावत कार्य करेगा। वहीं बोर्ड की पूरक परीक्षाओं का संचालन यथावत रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी अवकाश घोषित किया है। ये अवकाश बच्चो के लिए लागू होगा। स्टाफ यथावत काम करेगा।