नई दिल्ली। SC on Manish Sisodia Bail सुप्रीम कोर्ट से आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में 17 महीने जेल में रहने के बाद आज बेल मिल गई।
कोर्ट ने ये बड़ी राहत देते हुए मनीष सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसका उन्हें पालन करना होगा।
कोर्ट ने रखी ये शर्तें
- सुप्रीम कोर्ट ने Manish Sisodia को जमानत देते हुए कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उनके भागने की आशंका तो नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत अब तक थे, वो जुटाए भी जा चुके हैं, इसलिए अब कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ शर्तें लगानी ही पड़ेंगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 2 लाख के मुचकले पर जमानत दी है।
- सिसोदिया को जमानत के लिए पासपोर्ट जमा करना होगा।
- मनीष सिसोदिया के सामने सबसे बड़ी शर्त ये है कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी।
CBI-ED की मांग खारिज
कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल मामले की तरह ही शर्तें लगाने का अनुरोध किया था। सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष कोर्ट से अपील की थी कि सिसोदिया पर सीएम केजरीवाल की तरह ही सचिवालय जाने पर रोक लगाई जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।