टोंक. राष्ट्रीय आपदा और मौसम विभाग द्वारा जारी जिले मे 6 अगस्त को भारी चेतावनी को मध्य नजर रखते हुए जिला कलेक्टर टोंक सौम्या झा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 मे प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले मे 1से 12 तक संचालित निजी एवम सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत बालको के अवकाश की घोषणा की है देर शाम जारी अपने आदेश मे उन्होंने बताया की यह अवकाश मात्र विद्यार्थियों के लिए होगा स्टॉफ को पूर्व की तरह कार्य करना होगा.

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इससे पूर्व भी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए 3 अगस्त शनिवार और आज 5 अगस्त का अवकाश घोषित किया गया था.