उच्चतम न्यायालय ने 2004 के फैसले को पलट दिया है। सात जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से आदेश पारित करते हुए कहा है कि मूल और जरूरत मंद को लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण कोटे में भी सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। आरक्षण में आरक्षण को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आंध्रप्रदेश के एक मामले में 2004 में फैसला देते हुए कहा था कि आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। 1975 में पहली बार पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के सब कैटेगरी बनाई थी। एक बाल्मीकि समाज के लिए और एक मजहबी सिख समाज के लिए। 30 साल तक यह नियम लागू रहा। 2006 में उच्च न्यायालय ने इसे रदद कर दिया। पंजाब सरकार ने 2010 में फिर कानून बनाया। फिर रदद कर दिया। 2020 में उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में कहा कि इस पर विचार होना चाहिए। इसके बाद फिर मुख्य न्यायाधीश ने सात जजों की एक बेंच बना दी।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
Delhi Flood News : पानी को लेकर अब जनता का फूटा सरकार पर गुस्सा | Aaj Tak | Latest News
Delhi Flood News : पानी को लेकर अब जनता का फूटा सरकार पर गुस्सा | Aaj Tak | Latest News
ग्रामस्थांचे जलआंदोलन
शेवताच्या ग्रामस्थांचे जलआंदोलन फुलंब्री तालुक्यातील शेवता खुर्द व शेवता बुद्रुक या दोन्ही...
જેસરમાં લમ્પી વાયરસને લઈને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું
જેસરમાં લમ્પી વાયરસને લઈને રસીકરણ કરવામાં આવ્યું
વલણ ગામે ડકરી મેમોરિયલ પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાયો
વલણ ગામે ડકરી મેમોરિયલ પ્રાથમિક કન્યા શાળામાં મતદારયાદી સુધારણા કાર્યક્રમ યોજાયો