कोटा। अपर ज़िला जज क्रम 5 कोटा के न्यायधीश मुनेश यादव ने आकाशवाणी कॉलोनी नयापुरा कोटा के एक सूने मकान में महिला की नृशंस हत्या करने के आरोपी शंकर माली को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी शम्भू को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है।
अपर लोक अभियोजक क्रम 5 कोटा अख़्तर खान अकेला ने बताया कि 4 जनवरी 2019 को भीष्म कुमार ने नयापुरा कोटा थाने में लिखित रिपोर्ट में कहा कि नीरज सूवालका की एक प्रोपर्टी आकाशवाणी कॉलोनी में स्थित है जिसकी देखरेख मैनेजर होने के कारण मेरे द्वारा की जाती है, उक्त प्रोपर्टी पर मैने 3 वर्ष से धर्मराज को चोकीदार रख रखा है, धर्मराज 2 माह पूर्व कोई काम होने से उसके गांव जाने की बोलकर बूंदी गया था, जाने के पहले वोह शंकर माली को चोकीदार लगा कर गया था, वही दो माह से उक्त सम्पत्ती पर चोकीदार का काम देख रहा था, आज सुबह मेरे पास चोकीदार धर्मराज का फोन आया, कि में आकाशवाणी फार्म हाउस पर गया, जहां शंकर माली ने एक महिला को मार दिया है, धर्मराज ने बताया कि शंकर माली ने उससे भी भाग जाने की कहते हुए कहा है कि तू भाग जा नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। इस पर में मोटर साइकिल से सुरेंद्र कपूर, सिक्युरिटी गार्ड भवानी को लेकर पहुंचा, मौके पर पहुंचे तो बाहर चबूतरे पर खून पड़ा था, कमरे में एक महिला की लाश मिली जो कपड़े से ढकी थी, शिकायत में लिखा था कि शंकर माली ने अज्ञात महिला की हत्या कर दी है। नयापुरा कोटा पुलिस ने शंकर माली के विरुद्ध मुक़दमा अंतर्गत धारा 302 आई पी सी में दर्ज कर अनुसन्धान किया। रक्त रंजित महिला के फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी करवाई, खून, खून लगी मिट्टी, खून से सना क्रिकेट बेट ज़ब्त किया। कपड़े ज़ब्त किये, मोबाइल, आधार कार्ड, खून के नमूने, महिला के हाथ में पकड़े पुरुष के बाल ज़ब्त किये, मौके पर खून के निशानों पर जूतों की छाप वगेरा लेकर फोरेंसिक लैब में जांच के लिये भेजा, अन्य आरोपी शम्भू दयाल बेरवा को सुबूत मिलने पर गिरफ्तार किया, आरोपी शंकर माली, शम्भू बेरवा के विरुद्ध चार्जशीट पेश की गई।
अपर लोक अभियोजक अख़्तर खान अकेला ने बताया कि उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की तरफ से 32 गवाह परीक्षित करवाये जबकि 129 दस्तावेज, सीडी, फोटो ग्राफ प्रदर्शित करवाये, सबूत के तौर पर मौके से ज़ब्त 32 आर्टिकल पेश किए गए।
अभियोजन पक्ष, बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद, न्यायधीश मुनेश यादव ने अभियुक्त शंकर माली पुत्र रोडूलाल आयु 65 वर्ष निवासी अम्बेडकर कॉलोनी बूंदी को हत्या के अपराध में जुर्म प्रमाणित मानकर आजीवन कारावास की सज़ा से दण्डित किया है, साथ ही बीस हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, अदम अदायगी 3 माह का कारावास भुगतना होगा। अन्य अभियुक्त शम्भू दयाल बेरवा उर्फ मोट्या पुत्र देवीराम निवासी रवान्जा डूगर सवाई माधोपुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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