दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत की घटना के दो दिन बाद नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के कोचिंग मालिकों को चेताया है। विभाग ने बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण नहीं करने वाले भवन, इमारतों को सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास को निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि फायर एनओसी नहीं लेने वालों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी एनओसी नहीं होने पर सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, चिकित्सा भवन, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार व अन्य भवन इमारत शामिल हैं।
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