Hemant Soren ED: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सोरेन को जमानत देने का आदेश दिया गया था। बता दें कि भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सोरेन को गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का 28 जून का आदेश 'बहुत ही तर्कसंगत' था।

सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार

पीठ ने कहा, 'हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने 31 जनवरी को ED द्वारा मामले में गिरफ्तार किए जाने से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मामले में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद, उन्होंने 4 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

पद का दुरुपयोग करने का आरोप

उच्च न्यायालय में सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और रांची के बार्गेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन "अवैध रूप से" हासिल की। ​​सोरेन के वकील ने तर्क दिया था कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें आपराधिक मामले में झूठा फंसाया है।