बूंदी। एक वर्ष पहले तालेड़ा थाने में में दर्ज हुए नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी आरोपी को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1लाख 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दंडित किया है। घटनाक्रम को लेकर 29 अगस्त 2023 को फरियादीया मय पीड़िता के साथ थाना तालेड़ा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि उसकी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ बाबू पुत्र शंभू दयाल जीनगर उम्र 32 वर्ष निवासी सब्जी मंडी मार्केट तेजाजी का चौक तालेड़ा जिला बूंदी ने अपने घर बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया व उसकी वीडियो भी बना लिया और धमकी देता है कि तू मेरे कमरे पर नहीं आई तो मैं किसी को भी बता दूंगा इस पर थाना तालेडा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की। बाद अनुसंधान अभियुक्त सुनील कुमार उर्फ बाबू पुत्र शंभू दयाल जीनगर उम्र 32 वर्ष निवासी सब्जी मंडी मार्केट तेजाजी का चौक तालेड़ा जिला बूंदी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी सुनील कुमार को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख 10हजार  रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।  अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 11 गवाह और 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।