1 वर्ष की सज़ा का आदेश अपास्त, 149410 रुपये की अर्थदंड राशि को 1 रुपये में बदला

बून्दी। 9 साल पुरानी एक 138 एनआई एक्ट की अपील में जिला एवं सेशन न्यायाधीश बूंदी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 बून्दी के आदेश को मुलजिम कालूलाल द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करके फैसले को पलट दिया है। गौरतलब है कि 24 मार्च 2015 को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 द्वारा कालूलाल निवासी गुढ़ादेवजी थाना नैनवां को परिवादी महिंद्रा एंड महिंद्रा सर्विसेज लिमिटेड जरिये ब्रांच मैनेजर के परिवाद पर सुनवाई करते हुए 138 एनआई एक्ट के मामले में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 1लाख 49 हजार 410 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था, व अदम अदायगी प्रतिकर राशि 2 माह का साधारण कारावास भुगतने के आदेश दिए थे। परिवाद के कथनानुसार मुलजिम कालूलाल ने परिवादी की ब्रांच से एक ट्रैक्टर फाइनेंस करवाया था जिसके भुगतान पेटे प्रश्नगत चेक मुलजिम कालूलाल ने परिवादी की ब्रांच को दिया था जो कालूलाल के खाते में अपर्याप्त निधि होने से बाउंस हो गया था जिसके सम्बन्ध में परिवादी ब्रांच मैनेजर द्वारा मुलजिम कालूलाल के खिलाफ 138 एनआई एक्ट का परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 के न्यायालय में दायर किया था जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 द्वारा मुलजिम कालूलाल को उक्त सजा से दंडित किया था। जिसकी अपील कालूलाल द्वारा जरिये अधिवक्ता जिला एवं सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। लंबे अंतराल के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करके उपरोक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए व कालूलाल के अधिवक्ता की बहस में उठे कई बिंदुओं पर गौर करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कालूलाल को 1 वर्ष के कारावास की सज़ा के आदेश को अपास्त कर दिया और 1लाख 49 हजार 410 रुपये की अर्थदंड राशि को प्रतीकात्मक रूप से 01 रुपये में बदल कर दंडित किया। अगर अभियुक्त कालूलाल इस 1 रुपये की राशि को अदा नही करता है तो उसे अदम अदायगी अर्थदंड अदालत उठने तक कि सज़ा से दंडित किये जाने के आदेश दिए है। मुलजिम कालूलाल की ओर से जिला एवं सेशन न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत अपील में पैरवी अधिवक्ता शकील अहमद ने की।