राजस्थान सरकार ने 2019 से पूर्व के नए व पुराने वाहनो में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन पलट लगाने के आदेश जारी करने के बाद वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। साल 2019 से पूर्व के जिन वाहनो में एचएसआरपी लगी है उनमें दोबारा आवेदन को लेकर असमंजस बना हुआ है। वही ऑनलाइन स्लॉट बुक करते समय कई वाहन का रिकॉर्ड शो नही होने से लोगो को आरटीओ कार्यालय का चक्कर काटने पड़ रहा है। ऐसे में वाहन चालक यातायात सलाहकारों के पास वाहन के कागजात कंप्लीट कराने पहुच रहे है। 

 राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 2019 पूर्व पंजीकृत वाहनो की संख्या एक करोड़ 87 लाख है। इनमे 15 साल पुराने करीब 1 करोड़ वाहन शामिल है। करीब पांच साल से राजास्थान में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया अटकी हुई है। राजास्थान कि ऐसे वाहनों के दूसरे राज्यो में चालान किये जा रहे है। जिसके चलते सरकार ने परिवहन विभाग की ऑनलाइन साइट पर एचएसआरपी की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। 

सरकार का आदेश आने के बाद वाहन चालक एचएसआरपी के लिए स्लॉट बुक कराने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे है। जिससे एडवांस बुकिंग के चलते वाहन चालकों को दो से तीन माह आगे की तारीख मिल रही है। स्लॉट नही खुलने से वाहन चालक परेशान हो रहे है तो जिन वादनो की आरसी कंप्लीट नही है उनका रिकोर्ट विभाग की साइट पर वाहन का रिकॉर्ड शो नही कर रहा। 

*2019 से पूर्व एचएसआरपी वाले वाहन चालक भी असमंजस में:*

साल 2019 से पूर्व परिवहन विभाग द्वारा नए रजिस्टर्ड वाहनो में एचएसआरपी दी गई थी। जिसलिये कई दो पहिया, तीन पाहिये, चार पहिया वाहनों में पहले से एचएसआरपी लगी हुई है। सरकार का नया आदेश आने से अब ये वाहन चालक असमंजस में है कि उन्हें भी दोबारा एचएसआरपी के लिए आवेदन् करना या नही।

आरसी कंप्लीट कराने की लगी होड़:

वाहनों में एचएसआरपी के लिए लोगो मे होड़ मची हुई है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आरसी कंप्लीट नही होने से वाहन चालक बड़ी संख्या में आरटीओ कार्यायाली के चक्कर काट रहे है। वाहन खरीद के दौरान कंपनी द्वारा 15 साल के लिए वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर दिया जाता है। जिसमे दो पहिया वाहनों का 5 साल तथा तीन पाहिये व चार पाहिये वाहनो में 3 साल का इंश्योरेंस वाहन खरीद के साथ किया जाता है। लेकिन कई वाहन चालकों भूलवश य पैसे बचाने के कारण वाहनो के कागजात कंप्लीट नही रख पाते। अब वाहन में एचएसआरपी की अनिवार्यता करने पर वाहनो की आरसी कंप्लीट की होड़ मची हुई है। आरसी कम्प्लीट कराने में गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्युशन् सर्टिफिकेट सहित सभी कागजात कम्प्लीट कर आरटीओ में जमा कराने के बाद है परिवहन विभाग की साइट पर वाहन का रिकॉर्ड शो होगा।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी दिनेश सिंह सागर ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेश पर 2019 से पूर्व नए रजिस्टर्ड वाहनो के एचएसआरपी की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई थी। जिसमे पुराने वाहनो को छोड़ नए रजिस्टर्ड वादनो में परिवहन विभाग द्वारा एचएसआरपी लगाई गई। किन्तु कई दो पहिया, तीन पाहिये तथा चार पहिया वाहन चालकों ने फर्जी तरीके से बाजार में सेम एचएसआरपी लगा ली जिसमे लेजर कोड नही है। इसके बाद 2019 में नए सर्कुलर के आढहार पर ये जिम्मेदारी डीलर को दे दी गई थी। चूंकि जिन वाहन में लगी एचएसआरपी में लेजर कोड नही है वह वाहन अमान्य होंगे तथा उन वाहनो में भी एचएसआरपी लगाना अनिवार्य जोगा। जिसके लिए विभाग की ऑनलाइन साईट पर आवेदन करना आवश्यक होगा। जिन वादनो को 15 साल या उसे अधिक हो चुके है ओर उनकी आरसी कम्प्लीट नही है उन्हें एचएसआरपी के लिए आवेदन से वाहनों के 15 साल की अवधि के बाद जितना अधिक समय हुआ उस हिसाब से 300 रुपये माह के हिसाब से पेनल्टी सहित आरटीओ कार्यालय में जमा कराने होंगे। आरसी कम्प्लीट होने पर उनके वाहन का रिकॉर्ड विभाग की साइट पर ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर उपलब्ध लिंंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाएंगे, जहां संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी और डीलर का चयन कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। नंबर प्लेट का भुगतान ऑनलाइन ही किया जाएगा।ऑनलाइन भुगतान करने के बाद वाहन मालिक से अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तय सीमा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वाहन पंजीकरण का शुल्क भी अलग- अलग वाहनों के लिए भिन्न हैं। यह दर दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए होगी, तो वहीं तिपहिया वाहन मालिकों के लिए यह शुल्क 470 रुपए होगा, जबकि चौपहिया वाहन के लिए 695 रुपए एवं भारी मोटरयान के लिए 730 रुपए अथवा ट्रैक्टर व कृषि कार्य संबंधी संयोजन वाहन के लिए 495 रुपए पंजीकरण शुल्क होगा।