अटरू थाना क्षेत्र के एक गांव के खेत पर एक नाबालिग किशोरी को खेत में चाचा के लड़के द्वारा हाथ पैर बांधकर बदनियति से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई इस पर अटरू पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 354 एवं 7/8 वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में प्रकरण दर्ज किया है र थाना इंचार्ज बाबूलाल सुमन ने बताया कि अटरू में थाना अधिकारी न होने से प्रकरण का अनुसंधान मातापुर थाना अधिकारी हरलाल मीणा को सोपा गया है यह प्रकरण मध्य प्रदेश के अटरू क्षेत्र के एक गांव मजदूरी करने आए थे मजदूरों का यह मामला बताया जा रहा है जिसमें चाचा के लड़के कारण के खिलाफ यह प्रकरण दर्ज कराया गया है आरोपी फरार बताया जा रहा है