बूंदी। शहर गणेश लाल सैनी होली का खूट मीरा गेट निवासी ने 2017 में घर पर भारत गैस एजेंसी से लिए गए सिलेंडर में अचानक आग लगने से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपने अधिवक्ता मुकेश जोशी, श्रीमती रंजना जोशी, नीरज कुमार वर्मा, अंकुर माथुर, दुर्गाशंकर शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत किया था। जिस पर भारत गैस एजेंसी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अपनी अपनी प्रतिरक्षा कर जवाब प्रस्तुत किया। जिस पर आयोग अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी व श्रीमती संतोष भाकल सदस्य द्वारा 9 जुलाई को आदेश पारित किया की परिवादी को बीमा कंपनी आदेश दिनांक से आगामी 2 माह में एक लाख रुपया 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने और 25 हजार रूपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया।
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