श्रीमाधोपुर न्यायक्षेत्र में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन एम ए सी टी के 26 प्रकरणों में 1 करोड़ 76 लाख 25 हजार रुपए के अवार्ड पारित

श्रीमाधोपुर ।राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के तत्वाधान में शनिवार को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति श्रीमाधोपुर के अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश आशीष दाधीच ने बताया गया कि श्रीमाधोपुर न्यायक्षेत्र में 03 राष्ट्रीय लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया जिसमें बैंच संख्या 01 व 02 श्रीमाधोपुर एवं बैंच संख्या 03 खण्डेला, द्वारा न्यायालय परिसर में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई की गयी। जिसमें श्रीमाधोपुर तालुका स्थित न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल / फौजदारी प्रकरणों, एम.ए.सी. टी., पारिवारिक प्रकरण, घरेलू हिंसा, 138 एन.आई. एक्ट एवं प्री-लिटिगेशन (बैंक/बीमा कम्पनियों, बीएसएनएल एवं एवीवीएनएल, अजमेर) आदि के कुल 6714 प्रकरण चिन्हित किये गये। जिसमें न्यायालयों में लंबित 263 प्रकरण एवं प्री-लिटिगेशन के 320 प्रकरणों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस दौरानन्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीमाधोपुर में लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 26 प्रकरणों का निस्तारण किया गया व 1,76,25,000 रूपये के अवार्ड पारित किये गये एवं 08 पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया गया। इस मौके पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशआशीष दाधीच, ए.सी.जे.एम. क्रम. 1. अनूप कुमार तथा सदस्य अधिवक्ता भारत भूषण सामोता एवं संजय कुमार शर्मा, विद्युत निगम, बैंक, वित्तीय संस्थानों आदि के अधिकारी व कर्मचारी तथा न्यायालय कर्मचारी एवं अधिवक्तागण तथा काफी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहें। गौरतलबहै कि लोक अदालत में निस्तारित प्रकरण की कोई अपील नहीं होती हैं एवं न्यायालय फीस भी लौटाई जाती हैं। साथ ही लोक अदालत "ना किसी की जीत ना किसी की हार" के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।