राजस्थान में 'चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना'  की जगह शुरू की गई 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' में 25 लाख रुपए तक कैशलैस इलाज की सुविधा जारी है. 25 लाख रुपए की सीमा को अभी समाप्त नहीं किया गया है. इस बात की जानकारी गुरुवार को सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई. विधायक चेतन पटेल के सवाल पर लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी गई है.विधानसभा में लिखित जवाब देते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में एक मई, 2021 से 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना' लागू की गई थी. जो फिलहाल 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' के नाम से संचालित है. इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक कैशलैस इलाज की सुविधा जारी है.सरकार ने इसे बंद नहीं किया है. वर्तमान में यह सुविधा जारी है. हालांकि 7 मार्च 2024 को जारी एक आदेश में बताया कि इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवार को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक संबल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा.