राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन भावना का सम्मान करते हुए जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने जिले में शमशान व कब्रिस्तान से वंचित गांवों में भूमि आवंटन तथा मनरेगा योजना में कैटेगरी 5 योजना में व्यक्तिगत लाभ की योजना में अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों को आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि जिले की ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्राम, जिसमें पूर्व में शमशान, कब्रिस्तान के लिए भूमि आवंटित नहीं है, वहां नियमानुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा यदि भूमि पर अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जावे।
उन्होंने निर्देश दिए कि आवंटित भूमि पर कोई विवाद नहीं है तो विकास अधिकारी मनरेगा योजना के तहत शमशान व कब्रिस्तान में अनुमत विकास कार्यों के प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें। इन कार्यों के लिए 31 अगस्त की समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही पहले से शमशान और कब्रिस्तान के स्वीकृत कार्यों को तुरन्त प्रभाव से पूरे करने के निर्देश भी दिए गए