सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा राज्य की सहमति के बिना मामलों की जांच करने को लेकर ममता बनर्जी सरकार की केंद्र को चुनौती वैध है। यह आदेश तब आया जब अदालत ने हाल ही में संदेशखली द्वीप पर यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के कई मामलों की सीबीआई जांच की अनुमति दी बंगाल के विरोध के बावजूद। बंगाल सरकार ने 2018 में राज्य द्वारा केंद्रीय एजेंसी को अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि बंगाल की याचिका विचारणीय नहीं है और कहा कि इस मामले का संघवाद पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।पीठ ने कहा, “हमने डीएसपीई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों पर विचार किया है। यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल ने केंद्र के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया है।डीएसपीई अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेनी होगी। बंगाल सरकार ने इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच का विरोध किया था। सोमवार को सीबीआई को जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था कि बंगाल सरकार एक व्यक्ति को बचाने में क्यों दिलचस्पी ले रही है।