90 लाख 70 हजार का क्लेम खारिज आईजी कोटा को दिए अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश
बून्दी। न्यायालय मोटर दावा अधिकरण क्रम 1 बूंदी की न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने इफको टोकियो जनरल इंश्यो कंपनी के विरुद्ध कालूलाल नामक व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु के 90 लाख 70 हजार रुपए के क्षतिपूर्ति क्लेम बऊनवान मंजू बाई बनाम सोदान वगैरह को बाद सुनवाई खारिज कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि मृतक की मृत्यु ट्रैक्टर से गिरने से हुई है ना की पैदल चलने के दौरान ट्रैक्टर के टक्कर मारने से। इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अजय नुवाल ने कहा कि पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान में मृतक को पैदल चलना बताकर केवल खानापूर्ति करके चालान पेश किया है जो पुलिस थाना सदर के रिकॉर्ड से ही विपरीत हैं। इससे पुलिस अनुसंधान अधिकारी की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है जिसने न केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है बल्कि अदालत को गुमराह तक किया है। अनुसंधान अधिकारी का ऐसा कृत्य न केबल निंदनीय है बल्कि उसके खिलाफ कार्यवाही हेतु आईजी कोटा को लिखा जाकर कार्यवाही नतीजा न्यायालय को भिजवाए जाने के आदेश दिए है। प्रार्थीगण की ओर से पैरवी अधिवक्ता रमेशचंद्र अग्रवाल ने की।