एससी वर्ग के किसानों की नियम विरुद्ध बेची गई जमीनों की उच्च स्तरीय जांच हो - विधायक प्रेमी
बूंदी। बूंदी के.पाटन विधायक सीएल प्रेमी बैरवा ने गुरुवार को विधानसभा में अधिकारियों की मिलीभगत से एससी श्रेणी के किसानों की जमीन को अवैध तरीके से दूसरे वर्ग के लोगों को बेचे जाने का मामला उठाया। विधायक प्रेमी ने विधानसभा में नियम 295 विशेष उल्लेख पर बोलते हुए कहा कि तहसील छबड़ा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कबाडी चमार, जाटव, यादव, हम्माल, जाटव आदि जाति के लोगों की जमीन जो एससी श्रेणी में आते है। उनको नियम विरुद्ध तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को बेच दिया गया है। तहसीलदार छबडा द्वारा एससी श्रेणी के कबाड़ी, चमार जाति के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में बदलाव कर तथा उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति का मान कर उनकी जमीन सामान्य वर्ग के लोगों को बिकवा दी।
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 यथा संशोधित एवं राजस्थान राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 369 के अंतर्गत जाति सम्बन्धी त्रुटि को संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर एवं सुनकर दुरुस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अपने परिपत्र 26/12/1995, 1/11/1996 एवं समय समय राजस्व अभिलेख में काश्तकारों की जाति नाम अपमानजनक व गलत दर्ज जाति संबधित त्रुटियों को नियमानुसार दुरूस्त करने के निर्देश जारी किये थे। तहसील छबड़ा के निवासी बहादुर कबाडी जाति चमार की जमीन खसरा सं 111/395 बीघा जमीन को शशीबाला कालरा पत्नी नंदकिशोर कालरा जाति महाजन ने नियम विरूद्ध तरीके से खरीद लिया। इसी प्रकार रमेश पुत्र गोरधन कबाडी जाति चमार की ग्राम चाचौड़ा में खसरा संख्या 100, 13 बीघा 5 बिस्वा का 1/5 हिस्सा बृजमोहन मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी चाचोडा ने खरीद ली। इसी प्रकार ऋषभ कुमार जैन पुत्र शांतिलाल जैन, राजू सिंघवी पुत्र नरेन्द्र सिंघवी जाति महाजन ने भी एससी वर्ग के किसानों की जमीन नियम विरूद्ध तरीके से खरीद लीं। तत्कालीन तहसीलदार छबडा दिलीप प्रजापति ने मिलीभगत कर एससी श्रेणी के लोगों की जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से सामान्य वर्ग के लोगों को और भू माफियाओं को बिकवा दिया। विधायक सीएल प्रेमी ने राज्य सरकार से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवानें और एससी वर्ग के किसानों की जमीन को नियम विरुद्ध तरीके से बिकवाने वाले तत्कालीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की।