गैंगरेप के केस में 8 आरोपियों के न खिलाफ 279 पेज का चालान पेशव
कोटा | गैंगरेप के मामले में रेलवे कॉलोनी पुलिस ने बुधवार को आठ आरोपी राजेश्वर बबलू, अभिजीत, आरिफ, कमलेश महानंद, शाकिर, विष्णु गौतम, गजेंद्र सिंह व इमरोज को अनुसंधान में दोषी मानते हुए इनके खिलाफ एससी-एसटी कोर्ट में 89 दिन में चालान पेश कर दिया। मामले पर सुनवाई गुरुवार को होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि मामले में रेलवे कॉलोनी सीआई राजेश ने बुधवार को कोर्ट में 279 पेज का चालान पेश किया। साथ ही 39 गवाहों की सूची भी दी। पुलिस ने मामले को केस ऑफिसर स्कीम में रखा है। फरियादी ने 6 अप्रैल को रेलवे कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दी थी। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार
कर कोर्ट में पेश किया। यह है मामला : फरियादी महिला ने रिपोर्ट में बताया कि 5 अप्रैल को मैं एक व्यक्ति के पास मजदूरी के
अदालत में चालान पेश करने जाते पुलिसकर्मी।
रुपए लेने गई थी। रात 9 बजे करीब वह मुझे छोड़ने बाइक से आ रहा था। वर्कशॉप के सामने गंदे कुएं के पास 4 लड़के बाइक पर आए। जिनमें दो लड़के युवक के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। हम दोनों को पकड़कर गंदे कुएं के पास ले गए। चाकू दिखाकर पैसे, कान की बालियां छीन ली। कमलेश व इमरुज व अन्य चार-पांच साथियों ने दुष्कर्म किया