कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कोटा | कोटा जिला एवं सेशन न्या यालय सहित अधी स्थ न्यायालय और शहर के थानों में नए कानून के तहत काम काज शुरू कर दिया है। इसी के साथ वकील केस में आरो यिों की ओर से जमानत के प्रार्थना पत्र 439 सीआ पीसी के स्थान पर धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट में पेश कर रहे हैं। वकील घनश्याम गोचर ने बताया कि पारि ारिक न्या यालय में पीड़ित महिला की ओर से भरण पोषण राशि की मांग को लेकर धारा 125 सीआ पीसी के स्थान पर 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रार्थना पत्र होना शुरू हो गया। देश में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधि यिम लागू कर दिया। लेकिन पूर्व में जो मामले जिस संहिता के तहत चल रहे थे। वह उन्हीं संहिता
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