सीएलजी व ग्राम रक्षकों को नए कानून को लेकर कार्यशाला आयोजित।

 नैनवा. गृह विभाग जयपुर के निर्देशानुसार एक जुलाई से नए कानून प्रभावी होने वाले भारतीय न्याय संहिता- 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लेकर गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में डीएसपी शंकरलाल मीणा की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें डीएसपी मीणा ने नए कानून के बारे में समझाया गया। अभियोजन विभाग से एपीपी मानवेंद्र सिंह द्वारा नए आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। और बताया कि एक जुलाई से नया कानून लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता में तब्दील हो जाएगी। पहले कानून में 511 धाराएं हुआ करती थी, जो अब 358 रह गई है। कुछ धाराओं में संख्या में संसोधन हुआ है। और कुछ धाराएं प्रभावी हुई है। इस दौरान कार्यशाला में थाने के सीएलजी सदस्य एवं ग्राम रक्षक शामिल हुए।