भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर हुआ कार्यशाला का आयोजन
बूंदी। गृह विभाग जयपुर से प्राप्त निर्देशानुसार एक जुलाई से प्रभावी होने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों की जानकारी देने के लिए जिला एवं उपखंड मुख्यालय बूंदी सभा भवन कलेक्ट्रेट में उपखण्ड अधिकारी बूंदी दीपक मित्तल की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला का संचालन उप निदेशक अभियोजन विभाग अब्दुर रहमान ने किया गया। इस दौरान उन्होंने नये आपराधिक कानून के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी।
अभियोजन अधिकारी मास्टर ट्रेनर रामगिलास मीना ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सहायक अभियोजन अधिकारी हेमन्त मीना ने भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। टीम ने बताया कि हत्या की धारा 302 के स्थान पर अब नई संहिता में धारा 101, बलात्कार के लिए धारा 376 के स्थान पर धारा 63, हत्या के प्रयास की धारा 307 की जगह 109, झपटमारी (स्नेचिंग) के लिए नई धारा 304 जोडी गई है।
टीम ने बताया कि नए कानून में अगर कोई व्यक्ति देश के बाहर रहता है और वहां से देश में कोई आपराधिक कृत्य का संचालन करता है तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। नए कानून में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। यौन अपराधों के लिए कठोर प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में राजस्व विभाग अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हुए। संगोष्ठी में नवीन विधियों के संबंध में जानकारी प्रदान कर नवीन विधियों की प्रतिलिपियां प्रदान की गई।
अभियोजन अधिकारी मास्टर ट्रेनर रामगिलास मीना ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सहायक अभियोजन अधिकारी हेमन्त मीना ने भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। टीम ने बताया कि हत्या की धारा 302 के स्थान पर अब नई संहिता में धारा 101, बलात्कार के लिए धारा 376 के स्थान पर धारा 63, हत्या के प्रयास की धारा 307 की जगह 109, झपटमारी (स्नेचिंग) के लिए नई धारा 304 जोडी गई है।
टीम ने बताया कि नए कानून में अगर कोई व्यक्ति देश के बाहर रहता है और वहां से देश में कोई आपराधिक कृत्य का संचालन करता है तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। नए कानून में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है और आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। यौन अपराधों के लिए कठोर प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में राजस्व विभाग अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हुए। संगोष्ठी में नवीन विधियों के संबंध में जानकारी प्रदान कर नवीन विधियों की प्रतिलिपियां प्रदान की गई।