बूंदी। हिंडोली थाने में दर्ज नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी पंकज पुत्र शंकर मीणा निवासी खजूर का नाला थाना हिंडोली जिला बूंदी को न्यायालय पोक्सो क्रम- 2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 5 अगस्त 2023 को फरियादिया ने पीड़िता के साथ थाना हिंडोली पहुंचकर इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि 3 अगस्त 2023 को शाम के समय में पीड़िता व उसकी बहन खजूर का नाला के रास्ते में घर के बाहर खेल रही थी, उस वक्त आरोपी पंकज ने पीड़िता को बहला फुसला कर उसके मकान पर ले गया तथा उसकी छोटी बहन को डरा धमका कर भगा दिया और पीड़िता को कमरे के अंदर ले जाकर उसका मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी करने लग गया। उक्त घटना पर पीड़िता की छोटी बहन रोती हुई घर पहुंची और परिजनों को बताया तो फरियादिया के द्वारा अभियुक्त के घर जाकर के पीड़िता को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया, इस बीच आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट पर थाना हिंडोली ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया एवं बाद अनुसंधान आरोपी पंकज पुत्र शंकर मीणा निवासी खजूर का नाला थाना हिंडोली जिला बूंदी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज बुधवार को पोक्सो क्रम-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी पंकज को पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए पाँच वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 8 गवाह और 11 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।