दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी. यानी कि केजरीवाल जब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता. दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा, ''जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.'' ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला. वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है. दरअसल, निचली अदालत ने गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी. ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है.
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
G20 पर पहली बार बोला China, IMEC पर बने प्लान की तारीफ क्यों की?
G20 पर पहली बार बोला China, IMEC पर बने प्लान की तारीफ क्यों की?
07 सितंबर 2022 को अहमदाबाद मंडल के जगुदन-महेसाणा सेक्शन पर सीआरएस निरीक्षण व स्पीड ट्रायल होगा
पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के जगुदन-महेसाणा सेक्शन पर 07 सितंबर 2022 को सीआरएस निरीक्षण व...
બનાસકાંઠા ના ડીસામાં એક યુવકે ગાયોના રક્ષણ માટે અને સંસ્કૃતિના જતન માટે સંસાર નો ત્યાગ કર્યો
બનાસકાંઠા ના ડીસામાં એક યુવકે ગાયોના રક્ષણ માટે અને સંસ્કૃતિના જતન માટે સંસાર નો ત્યાગ કર્યો
ट्रेन के आगे कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या
जयपुर मुम्बई रेलवे ट्रेक पर कॉलेज की एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। निवाई...