राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति वित्‍त एवं विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बून्दी जिलेे को बैंकिंग योजनान्तर्गत 60 आशार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। 

 राजस्थान अनुसूचित जाति व जनजाति वित्‍त एवं विकास निगम के परियोजना प्रबन्धक रामराज मीणा ने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे सभी बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से कम हो आवेदन के लिए पात्र हैं। 

 उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के परिवारो, व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए पीएम-अजय योजनांतर्गत किराना दुकान, ब्युटी पार्लर, रेडीमेड गारमेन्ट, चमडा कार्य, सिलाई कार्य, डेयरी उद्योग, लघु व्यवसाय, ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग आदि के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र आशार्थियों को ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000 जो भी कम होगा अनुदान प्रदान दिया जाएगा।