बूंदी। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो ने बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 9 फरवरी 2023 को फरियादी डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी सीएचसी नैनवां ने थानाधिकारी नैनवा के समक्ष एक तहरीर इस आशय की पेश की कि 9 फरवरी 2023 को लगभग शाम 7ः30 बजे पीड़िता उसके माता-पिता के साथ पेट दर्द की समस्या को लेकर के अस्पताल आई थी और देखने पर कुछ समय पश्चात ही उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। उक्त घटना पर माता-पिता से पूछने पर पीड़िता का अविवाहित होना बताया। इस पर थाना नैनवा रिपोर्ट दर्ज कर जांच के  दौराने अनुसंधान पीड़िता ने दो संदिग्ध अभियुक्त का नाम बताया, उक्त दोनों संदिग्ध अभियुक्त का डीएनए टेस्ट कराया एवं डीएनए टेस्ट का नतीजा प्राप्त होने व अवलोकन करने पर अभियुक्त लोकेश उर्फ चेतराम का डी.एन.ए. नवजात शिशु के डी.एन.ए. मेच होने पर अभियुक्त बनाया गया। थाना नैनवा ने बाद अनुसंधान लोकेश उर्फ़ चेतराम पुत्र सोजीलाल मीणा अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहा पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शुक्रवार को पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी लोकेश उर्फ़ चेतराम पुत्र सोजीलाल मीणा निवासी डोडी थाना देई को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 14 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।