पुलिस कमिश्नरेट ने लेट नाइट होने वाली पार्टियों व अन्य आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन 31 मई से 31 जुलाई 2024 तक के लिए जारी की गई है। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पार्टियों में रात 10 बजे साउंड बंद करना होगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग, इटिंग हाउस व फार्म हाउस देर रात 12 बजे बाद किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रदीप ने बताया कि देर रात तक होने वाली पार्टियों में दूसरे शहरों से यहां पढ़ने आए छात्र-छात्राएं अधिक शामिल होते हैं और इस तरह की पार्टियों में शामिल होना युवाओं का स्टेट्स सिंबल बनता जा रहा है। कर्नाटक, दिल्ली सहित कई राज्यों में इस तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए नियम/अधिनियम बने हुए हैं। सभी थानाधिकारियों को गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने के आदेश दिए हैं, उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।