एक जून 2024 से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License Rules 2024) बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Morth) की ओर से इसकी घोषणा भी कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लागू होने वाले नए नियमों के तहत होने वाले किस तरह से और किसे फायदा मिल पाएगा। आइए जानते हैं।

जून 2024 से भारत में Driving License के नए नियमों (New Driving License Rules) को लागू कर दिया जाएगा। जिसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से दी गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद किसे सबसे ज्‍यादा फायदा होगा। देश में कितनी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए जाते हैं। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

नए नियम होंगे लागू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से घोषणा की गई है कि देशभर में 1 June 2024 से Driving License बनवाने के नियमों (New RTO Rules) को बदल दिया जाएगा। मंत्रालय की ओर से नए नियमों को आसान बनाया गया है, जिससे देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को काफी राहत मिलेगी।

कैसे मिलेगी राहत

नए नियमों के मुताबिक किसी भी व्‍यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस नहीं जाना होगा। इसकी जगह सरकार की ओर से उन संस्‍थानों को भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो ड्राइविंग सिखाते हैं। जिसके साथ ही आरटीओ में जाकर टेस्‍ट देने की जगह व्‍यक्ति ड्राइविंग स्‍कूल से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले पाएगा।

कितने तरह के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में कई तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किया जाता है। आमतौर पर देश में सबसे ज्‍यादा निजी कार और दो पहिया वाहन चलाने के लिए लाइसेंस को बनवाया जाता है। इसके अलावा कमर्शियल वाहन चलाने और दूसरे देशों में वाहन चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को भी बनवाया जाता है।

निजी वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

इनमें सबसे पहले किसी भी व्‍यक्ति को लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। जो जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध होता है। इसके जरिए व्‍यक्ति वाहन चलाना सीखता है और फिर स्‍थाई ड्राइविंग लाइसेंस को टेस्‍ट देकर बनवाया जाता है। आमतौर पर यह लाइट मोटर व्‍हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर के लिए जारी किया जाता है। इस तरह के लाइसेंस के लिए व्‍यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे मेंटली और फिजिकल तौर पर भी फिट होना जरूरी होता है।

कमर्शियल वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

इसके अलावा कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। इनमें हैवी मोटर व्‍हीकल, मीडियम मोटर व्‍हीकल और लाइट गुड्स ट्रांसपोर्ट मोटर व्‍हीकल शामिल होते हैं। इसे पाने के लिए व्‍यक्ति कम से कम आठवीं पास और 18 से 22 साल की उम्र का होना चाहिए। इस तरह के लाइसेंस को तीन साल के लिए ही बनाया जाता है और निजी वाहन के लिए अगर किसी को लाइसेंस मिल चुका है तो वह भी कमर्शियल वाहन चलाने के लाइसेंस के लिए अप्‍लाई कर सकता है।

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट

कोई व्‍यक्ति जिसके पास निजी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह अपने लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को भी बनवा सकता है। लेकिन इसे सिर्फ वही व्‍यक्ति बनवा सकता है, जो विदेश में जाकर कुछ समय के वाहन चलाए। इसे आमतौर पर एक साल तक की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसे अन्‍य तरह के लाइसेंस की तरह दोबारा से रिन्‍यू नहीं करवाया जा सकता