चैक बाउंस पर राजस्थान हाईकोर्ट की बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि चैक बाउंस हुआ है तो कार्रवाई होगी ही, भले ही चैक बाउंस होने का कारण दोनों पक्षों में विवाद ही क्यों न रहा हो? कोई व्यक्ति यह कहकर नहीं बच सकता कि कंपनी पर न कर्जा हुआ और न उधारी हुई, इसलिए करार के अंतर्गत दिए अग्रिम चैक का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हालांकि हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को सात साल से लंबित ट्रायल को जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश अनिल उपमन ने शालीवान सिंह राठौड़ की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में ट्रायल कोर्ट में चल रही चैक बाउंस से संबंधित आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का आग्रह किया था। साथ ही कहा कि मामला चैक बाउंस का नहीं है। उसने तो शिकायतकर्ता को चैक अमानत के तौर पर दिए, जिनका कंपनी को नुकसान होने पर इस्तेमाल होना था और कंपनी को नुकसान हुआ नहीं। उसके कंपनी छोड़ने पर दूसरे पक्ष ने चैक भुनाने के लिए बैंक में पेश कर दिए। इसलिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द की जाए। उधर, विरोधी पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता के करार तोड़ने से नुकसान हुआ, इसलिए चैक भुनाने के लिए बैंक में पेश किए गए।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
सोनितपुर जिले के चारिदुवार मे आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन//Chariduar//BJP//Chariduar BJP
सोनितपुर जिले के चारिदुवार मे आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन//Chariduar//BJP//Chariduar BJP
ભવાની માતાના સાનિધ્ય માં ચાલતી રામકથા માં પૂ.મોરારીબાપૂ એ કોને આપ્યુ આરતી માટે આમંત્રણ
ભવાની માતાના સાનિધ્ય માં ચાલતી રામકથા માં પૂ.મોરારીબાપૂ એ કોને આપ્યુ આરતી માટે આમંત્રણ
महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर फैसला आज:दिल्ली में शाह में मिले फडणवीस और पवार, मंत्री पद पर फार्मूला तय हुआ
महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को सरकार बनने के बाद भी अब तक मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर...