*वक्फ कमेटी द्वारा हटाए जाने के बावजूद हाई कोर्ट के स्टे पर कई वर्षों से पद पर काबिज था मोहम्मद अली*
बूंदी 18 मई। राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा हटाए जाने के बावजूद हाई कोर्ट से स्टे लेकर बूंदी के बाबा मीरा साहब दरगाह के मुतव्वली के पद पर बरसों से जमे हुए मोहम्मद अली के मामले में हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। जिला वक्फ कमेटी अध्यक्ष इकरामुद्दीन बबलू ने बताया कि बाबा मीरा साहब दरगाह के मुतव्वली मोहम्मद अली को वक्फ बोर्ड ने पद मुक्त कर दिया था। इसके खिलाफ मोहम्मद अली में वक्फ ट्रिब्यूनल में वाद दायर किया था जिस पर ट्रिब्यूनल ने वक्फ बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अली की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके पश्चात सन 2019 मुतव्वली मोहम्मद अली ने वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जिस पर हाई कोर्ट ने यथा स्थिति के आदेश जारी कर दिए थे। अब माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराते हुए मोहम्मद अली की याचिका को खारिज कर दिया है। जिला वक्फ कमेटी चेयरमैन इकरामुद्दीन बबलू ने बताया कि बाबा मीरा साहब दरगाह से जुड़ी किसी भी चल अचल संपत्ति पर मुतवल्ली रहे मोहम्मद अली का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अब दरगाह की सभी जिम्मेदारियां से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इकरामुद्दीन बबलू ने बताया कि राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड ने पूर्व में इस सम्पति के संचालन हेतु जिला वक़्फ़ कमेटी को अधीकृत किया हुआ है आगे अब मीरा साहब की समस्त सम्बंधित सम्पतियों और दरगाह का संचालन के लिए जिला वक़्फ़ कमेटी द्वारा किया जाएगा।