संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी गबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ में संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के मामले में आरोपों से घिरे केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत सहित अन्य की ओर से विविध आपराधिक याचिका पेश की थी. जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी रोक लगाई थी. उसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में चालान पेश करने पर भी रोक लगा थी. इस मामले राज्य सरकार की ओर से गिरफ्तारी पर रोक हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था. जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है. इस पूरे मामले में एसओजी की ओर से जांच चल रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय मंत्री शेखावत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह दासपा ने पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा. कोर्ट ने दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर मामले को 16 जुलाई 2024 को सुनवाई के लिए रखा है. कोर्ट ने एसओजी की नवीनतम जांच रिपोर्ट को पेश करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता जोशी ने अगली सुनवाई पर पेश करने का आश्वासन दिया है.
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