उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणासी में,चुनाव आयोग ने जारी किया गाइडलाइन अब बिना अनुमति नही उतार पाएंगे हेलिकॉप्टर।मालूम होकि जनपद वाराणसी में, लोकसभा चुनाव में, कायदे-कानून को लेकर चुनाव आयोग सख्त होता जा रहा है। इसी क्रम में, नेताओं के हेलिकॉप्टर को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों एवं नेताओं के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिसे, हर हाल में पूरा करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी से अंतिम रूप से अनुमति मिलने के बाद ही हेलिकॉप्टर उतारा जा सकेगा। अगर स्कूल में, सभा होनी है। तो सबसे पहले हेलिकॉप्टर उतारने के लिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा यह लिखते हुए, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि, उक्त तिथि पर अवकाश है, या। फिर पठन-पाठन बाधित नहीं होगा। फिर संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। जिसमें हेलिकॉप्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, हेलिकॉप्टर की क्षमता आदि की जानकारी होगी। और उसमें, उक्त स्थल का खाता-खेसरा आदि को दर्शाया जाएगा। हेलिकॉप्टर का खर्च संबंधित प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के निर्वाचन व्यय में, जाएगा। वहीं संबंधित थानाध्यक्ष से विधि व्यवस्था को लेकर भी, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।इसके बाद विद्युत विभाग के अभियंता द्वारा इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा कि, जहां हेलिकॉप्टर उतरना है। वहां हाइटेंशन तार या अन्य बिजली के तार खतरनाक स्थिति में, नहीं हैं। वहीं अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ व लोक निर्माण विभाग के अभियंता से हेलीपैड के अक्षांश व देशांतर के साथ जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में, इस बात का भी जिक्र जरूरी होगा कि हेलीपैड के आसपास कोई ऊंचा पेड़, मोबाइल टावर के अलावा उक्त स्थान की मिट्टी बलुआही और धूलयुक्त नहीं है।