जनपद जौनपुर में,बाहुबली नेता धनंजय सिंह को प्रयागराज हाईकोर्ट से फौरी राहत नहीं मिलीं।मालूम होकि हाईकोर्ट प्रयागराज,बाहुबली नेता धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर सुनवाई पूरी हुए बिना रोक लगाने से किया,इनकार कर दिया है। इससे धनंजय सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के सपने पर बड़ा झटका लग सकता है। इससे पहले 20 मार्च और 1 अप्रैल को भी धनंजय सिंह के वकीलों ने उन्हें हाई कोर्ट से राहत दिलाने का प्रयास किया था। वहीं सोमवार को तीसरी बार भी धनंजय सिंह के हाथ निराशा लगी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब हुए बिना सुनवाई किए जाने की धनंजय सिंह के वकीलों की मांग भी ठुकरा दी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की अर्जी पर सुनवाई के लिए जौनपुर की जिला अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से भी इस बारे में जवाब मांगा है। यूपी सरकार को 22 अप्रैल तक हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद हाईकोर्ट धनंजय सिंह की अर्जी पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जौनपुर की जिला अदालत को 24 अप्रैल से पहले ही हाईकोर्ट में केस से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड भेजने होंगे। अभी जस्टिस संजय कुमार सिंह के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। धनंजय सिंह का चुनाव लड़ना मुश्किल एक मामले में जौनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। इसके बाद उन्हें अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। इसी मामले में धनंजय सिंह ने जौनपुर की जिला अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। 20 मार्च और एक अप्रैल को केस टेकअप नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने राहत नहीं मिलने के क्रम में धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।