नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।

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6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

जज हृषिकेश रॉय और जज पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और SC ने 26 फरवरी को निचली अदालत में पेश होने पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।

हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, राज्य के मंत्री एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बता दें कि उन्हें 6 मार्च को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

क्या है मामला?

बता दें कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ये मामला तब दर्ज किया गया था, जब उन्होंने बेंगलुरु में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास की घेराबंदी करने की कोशिश की थी। उन्होंने केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था। इस मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी।