नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी हिंडनबर्ग मामले में सभी पक्षों की बहस सुनकर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान हिंडनबर्ग रिपोर्ट और गार्जियन व फाइनेंसियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच की मांग कर रहे याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बाजार नियामक एजेंसी सेबी से निर्णय लेने को नहीं कहा जा सकता।

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'हमें सबूत चाहिए'

कोर्ट ने कहा कि हम विदेशी रिपोर्ट को शाश्वत सत्य कैसे मान सकते हैं। हम रिपोर्ट खारिज नहीं कर रहे, लेकिन हमें सबूत चाहिए। सेबी हमारी विधायी संस्था है। उससे जांच कराई गई है और सेबी की जांच पर संदेह का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

मामले में बहुत सारे साक्ष्य होने की भूषण की दलील पर कोर्ट ने कहा, दिखाइए क्या सबूत हैं, लेकिन भूषण ने फिर से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ही हवाला दिया, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आगाह भी किया कि सोच समझकर बोलें।

सेबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

भूषण ने समयसीमा के अंदर जांच पूरी न करने के लिए सेबी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, शुक्रवार को बहस के दौरान केंद्र सरकार और सेबी की तरफ से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रशांत भूषण के मामले में पेश होकर बहस करने पर सवाल उठाए।

तुषार मेहता ने कहा कि भूषण जिस गैर सरकारी संगठन आर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वह रिपोर्ट इन्हीं ने तैयार कराई है और अब यही उस पर भरोसा करके कोर्ट में बहस कर रहे हैं तो क्या यह हितों का टकराव नहीं है। कोर्ट को ऐसे व्यक्ति को क्यों सुनना चाहिए। ध्यान रहे कि यह संस्था जार्ज सोरो द्वारा वित्तपोषित है।

'भारत के बाहर स्टोरी प्लांट कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है'

मेहता ने यह भी कहा कि आजकल भारत के अंदर निर्णयों को प्रभावित करने के लिए भारत के बाहर स्टोरी प्लांट कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ओसीसीआरपी रिपोर्ट इसका एक उदाहरण है। मामले में सेबी का पक्ष रखते हुए सालिसिटर जनरल ने कहा कि सेबी को जांच के लिए और समय नहीं चाहिए। 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है और दो मामलों में विदेशी नियामकों से सूचना मांगी गई है।

'मीडिया के आधार पर सेबी कार्रवाई नहीं कर सकता है'

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने बार बार कहा कि जब मीडिया को दस्तावेज मिल सकते हैं तो सेबी को क्यों नहीं मिल सकते। जस्टिस चंद्रचूढ़ ने भूषण को आगाह किया कि वह सोच समझकर बोलें। मीडिया के आधार पर सेबी कार्रवाई नहीं कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें अदाणी समूह की कंपनियों के मामले में आयी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर स्वतंत्र और निश्चपक्ष एजेंसी से या एसआइटी द्वारा जांच कराने की मांग की गई है। इस मामले में सेबी ने जांच शुरू कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने की इजाजत दी थी।