आईटी मंत्री ने राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत दी गई सुरक्षा उन प्लेटफार्मों पर लागू नहीं होगी जो सर्च बाएस (पूर्वाग्रह) एल्गोरिदम बाएस या एआई बाएस में शामिल हैं। इस बात की जानकारी मंत्री ने आज यानी गुरूवार को दी है। आप ऐसे प्लेटफार्मों के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं। आइये इसके बारे में जानते हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्च, एल्गोरिथम बाएस ( पूर्वाग्रह) या एआई बाएस को बढ़ावा देते हैं तो सेफ हार्बर प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा।
एक्स' पर एक यूजर को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत में खोज बाएस, एल्गोरिदम बाएस और बाएस वाले एआई मॉडल रेगुलेटरी ढांचे के तहत आईटी नियमों के नियम 3 (1) (बी) के तहत प्लेटफार्मों पर रखे गए सुरक्षा और विश्वास दायित्वों का वास्तविक उल्लंघन हैं।
FIR दर्ज कर सकते हैं यूजर्स
- उन्होंने एक्स यूजर से कहा कि जो लोग इससे व्यथित हैं वे ऐसे प्लेटफार्मों के खिलाफ FIR दर्ज कर सकते हैं और धारा 79 के तहत सेफ हार्बर इन मामलों पर लागू नहीं होगी।
- सेफ हार्बर प्रोविजन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को उनके संबंधित प्लेटफार्मों पर यूजर्स द्वारा साझा किए गए कंटेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने देता है। सरकार का इरादा डिजिटल इंडिया बिल में ऐसे प्रावधानों को हटाने का है।