Rashmika Mandanna Deepfake Video Case इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 24 घंटे के भीतर डीपफेक सामग्री को हटाने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलाह जारी की है। यह बात अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीप फेक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के एक दिन बाद आई है। आइए जानते हैं सरकार ने क्या कहा है।

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चाणक्य एकेडमी बूंदी (राजस्थान )

बूंदी के सभी विधार्थियो के लिए खुशखबरी...अब 1 जुलाई से चाणक्य एकेडमी फिर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के नए बैच प्रारंभ करने जा रही है। जिसमे आप CET/पटवार/LDC शिक्षक भर्ती REET सभी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी प्रवेश पर आपको 30% की छूट दी जाएगी। चाणक्य की अनुभवी फैकल्टी द्वारा आपको अध्ययन कराया जाएगा।

सरकार ने मंगलवार को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को यूजर द्वारा रिपोर्ट की गई किसी भी डीपफेक कंटेंट को हटाने की एडवायजरी जारी की है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा न करने पर भारतीय कानूनों के तहत आपराधिक और न्यायिक कार्यवाही की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 24 घंटे के भीतर डीपफेक कंटेंट को हटाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सलाह जारी की है। यह बात अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के डीप फेक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के एक दिन बाद आई है।

डीपफेक के खिलाफ सरकार का कड़ा कदम

मंत्रालय ने इस साल फरवरी में प्लेटफार्मों के लिए इसी तरह की सलाह जारी की थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, एडवाइजरी में मौजूदा कानूनी प्रावधानों को दोहराया गया है जिनका पालन प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन मध्यस्थों के रूप में करना होगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी का उल्लेख किया गया है, जिसमें कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने पर तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।